Allahabad High Court का बड़ा फैसला: Mathura में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज
प्रयागराज (04 जुलाई 2025) – मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने शाही ईदगाह को वर्तमान में ‘विवादित ढांचा’ नहीं माना जाएगा — और इस प्रकार इसे कोर्ट रिकॉर्ड और आगे की कार्यवाही में विवादित ढांचे के रूप में दर्ज करने से इनकार कर दिया ।
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हिंदू पक्ष की ओर से एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने 5 मार्च 2025 को Application A‑44 दाखिल की थी, जिसमें मांग की गई थी कि शाही ईदगाह को अदालत की कार्यवाही में ‘विवादित ढांचा’ के रूप में दर्ज किया जाए
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उनकी दलील थी कि मस्जिद का निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर किया गया था, और मस्जिद की ओर से कोई वैध दस्तावेज नहीं पेश किए गए
- जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की अध्यक्षता वाली एकल बेंच ने कहा कि मौजूदा तथ्यों और पेश की गई याचिका के आधार पर शाही ईदगाह को विवादित नहीं माना जा सकता
- मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि शाही ईदगाह मथुरा में 400 वर्ष से अस्तित्व में है, और इसे विवादित तौर पर दर्ज करना अनुचित है
- अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है, जब इस पूरे मामले पर और भी फैसला हो सकता है
- याचिका खारिज होने पर हिंदू पक्ष को एक महत्वपूर्ण झटका लगा है, जिससे उनकी आगामी कानूनी रणनीति पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया है।
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