Udaipur Files Release Ban : Supreme Court ने ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर रोक से किया इनकार
कांवड़ यात्रा के दौरान फिल्म के रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ (Udaipur Files Release Ban) पर कांवड़ यात्रा के दौरान रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि सावन महीने में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान फिल्म की रिलीज से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस पर पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाही चल रही है और उन्होंने पहले ही फिल्म की रिलीज पर रोक (Stay) लगा दी है, ऐसे में दोहरी सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस मामले में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीबी वराले की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को कोई और आपत्ति है तो वह दिल्ली हाई कोर्ट में उचित आवेदन दे सकता है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि सेंसर बोर्ड ने पहले ही फिल्म की समीक्षा की है और लगभग 150 कट्स लगाने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया गया है। इसलिए कोर्ट इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगी।
याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' वर्ष 2022 में राजस्थान के उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है, और यह फिल्म एक खास समुदाय को निशाना बना सकती है। उनका दावा था कि फिल्म की रिलीज से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, खासकर कांवड़ यात्रा जैसे संवेदनशील धार्मिक अवसर के दौरान।
वहीं, दूसरी ओर फिल्म निर्माताओं ने कहा कि उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की हैं और फिल्म का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, न कि भड़काना।
इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी थी और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर विचार करे और उचित निर्णय दे।
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब यह मामला पूरी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। जब तक हाई कोर्ट कोई अंतिम निर्णय नहीं लेता, तब तक फिल्म की रिलीज टली हुई है।
आपकी प्रतिक्रिया क्या है?






